बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों को अविलंब खोलने का दिया आदेश

बिहार सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में अन्य बीमारियों से परेशान मरीजों का ध्यान रखते हुए राज्य के सभी निजी अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से खोलने का आज आदेश दिया;

Update: 2020-04-21 01:37 GMT

पटना। बिहार सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में अन्य बीमारियों से परेशान मरीजों का ध्यान रखते हुए राज्य के सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक एवं पैथोलॉजी लैब को तत्काल प्रभाव से खोलने का आज आदेश दिया।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से जारी आदेश में निजी क्षेत्र के सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फार्मेसी और पैथोलॉजी लैब के प्रबंधक या प्रभारी या प्रमुख को लॉकडाउन लागू होने से पहले की तरह तत्काल प्रभाव से इन संस्थानों को खोलने की हिदायत दी गई है। इन संस्थानों में स्वास्थकर्मियों और पर्याप्त मात्रा में दवा एवं उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

आदेश में कहा गया है कि चिकित्सा संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के साथ ही चिकित्सकों एवं स्वास्थकर्मियों के लिए पीपीई किट, मास्क और ग्लब्स तथा मरीजों के लिए मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा इन चिकित्सा संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल को भी मानना होगा।

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