पंचकूला मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा,मोतीलाल वोरा को जमानत

एजेएल को जमीन पुन: आवंटित किए जाने के आरोपों में सीबीआई ने हुड्डा पर मामला दर्ज किया;

Update: 2019-01-03 17:42 GMT

चंडीगढ़। पंचकूला की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को फिर से जमीन आवंटित करने के मामले में आज जमानत दे दी। सीबीआई की अदालत में हुड्डा व वोरा पेश हुए थे और प्रत्येक को 5 लाख रुपये के बांड पर जमानत मिल गई।

मामले की अगली सुनवाई की 6 फरवरी को होनी है।

एजेएल को जमीन पुन: आवंटित किए जाने के आरोपों में सीबीआई ने हुड्डा पर मामला दर्ज किया। वोरा, एजेएल के अध्यक्ष हैं। 

मुख्यमंत्री (2005-16) रहने के दौरान हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, उसी दौरान भूखंड फिर से एजेएल को आवंटित किया गया था।

हुड्डा व एजेएल पदाधिकारियों पर वर्ष 2005 में अवैध तरीके से भूखंड को फिर से आवंटित करने का आरोप है।

एजेएल कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी व राहुल गांधी से जुड़ा है।

पंचकूला के सेक्टर 6 में भूखंड संख्या सी-17 को 29 जून, 2005 को एजेएल को फिर से आवंटित किया गया। यह भूमि करीब 3,360 वर्गमीटर थी।

इससे पहले वर्ष 1982 में इस भूखंड को एजेएल को आवंटित किया गया था, लेकिन कंपनी के जमीन पर इमारत बनाने में विफल रहने के बाद भूखंड को 1996 में वापस ले लिया है।

हुड्डा ने भूखंड के फिर से आवंटन में किसी तरह की गड़बड़ी न होने की बात कह अपने फैसले का बचाव किया।

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जमीन के फिर से आवंटन के बाद एजेएल ने भूखंड पर निर्माण पूरा किया

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