केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली की शक्तियां केंद्र के अधीन : जेटली

जेटली ने कहा, "न्यायालय के फैसले में, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोई अतिरिक्त शक्तियां नहीं दी गई हैं और ना ही किसी भी प्रकार की शक्तियां कम की गई हैं;

Update: 2018-07-05 21:55 GMT

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी पार्टियों के दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच दिल्ली की शक्तियों पर विभिन्न दावों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिल्ली में चुनी हुई सरकार की महत्ता पर जोर देता है लेकिन दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से इसकी शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन हैं। अपनी फेसबुक पोस्ट में जेटली ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि दिल्ली की तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती, इसलिए ऐसा कोई भी अनुमान लगाना पूरी तरह से गलत है कि केंद्रशासित प्रदेश के कैडर की सेवाओं का प्रशासनिक नियंत्रण दिल्ली सरकार के पक्ष में है।"

जेटली ने कहा, "न्यायालय के फैसले में, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोई अतिरिक्त शक्तियां नहीं दी गई हैं और ना ही किसी भी प्रकार की शक्तियां कम की गई हैं। इसने चुनी हुई सरकार की महत्ता पर जोर दिया है, लेकिन दिल्ली के केंद्रशासित होने की वजह से इसकी शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन हैं।"

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