असम : भाजपा विधायक की नागरिकता को लेकर उठे सवाल, दो याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दायर की याचिका

असम के राताबारी (आरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक बिजॉय मालाकार की नागरिकता को लेकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधायक मालाकार भारतीय नागरिक नहीं हैं, जिसके कारण उनका विधानसभा सदस्य बने रहना असंवैधानिक है;

Update: 2025-12-19 05:51 GMT

भाजपा विधायक की नागरिकता पर सवाल: गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर

गुवाहाटी। असम के राताबारी (आरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक बिजॉय मालाकार की नागरिकता को लेकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधायक मालाकार भारतीय नागरिक नहीं हैं, जिसके कारण उनका विधानसभा सदस्य बने रहना असंवैधानिक है।

ब्रज गोपाल सिन्हा और बिजय कुमार कानू नामक दो याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बिजॉय मालाकार और उनके माता-पिता 25 मार्च, 1971 (असम समझौते के तहत निर्धारित कट-ऑफ तिथि) के बाद भारत में प्रवेश कर असम में बसे थे। यही नहीं 1966 और 1971 की महत्वपूर्ण मतदाता सूचियों में मालाकार के परिवार का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। उनका नाम पहली बार वर्ष 2005 की पूरक मतदाता सूची में दिखाई दिया और मालाकार के पिता का नाम भी 2005 से पहले की सूचियों में नहीं था और उनकी माता का नाम किसी भी मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है।

तर्क दिया गया है कि विदेशी नागरिक होने के नाते मालाकार 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' और भारतीय संविधान के तहत विधायक पद के लिए अयोग्य हैं।

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