असम सरकार ने वन क्षेत्रों के बाहर पेड़ काटने की मंजूरी दी
असम सरकार ने बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में असम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट (सस्टेनेबल मैनेजमेंट) रूल्स, 2022 के तहत वन क्षेत्रों के बाहर पेड़ों की कटाई को मंजूरी दे दी;
गुवाहाटी। असम सरकार ने बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में असम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट (सस्टेनेबल मैनेजमेंट) रूल्स, 2022 के तहत वन क्षेत्रों के बाहर पेड़ों की कटाई को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि 2002 के पुराने नियमों में छूट प्राप्त 11 प्रजातियों की तुलना में पेड़ों की 71 प्रजातियों, जिनमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले/आमतौर पर उगाए जाने वाले पेड़ों की प्रजातियां और छायादार पेड़ शामिल हैं, को पूर्व पंजीकरण और पूर्व काटने की अनुमति से छूट दी जाएगी।
इन वृक्ष प्रजातियों के परिवहन के लिए ट्रांजिट पास जारी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि यदि प्रस्तावित कटाई स्थल निकटतम वन से 5 किमी से ज्यादा है, तो आवेदन करने के 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन कटाई अनुमति और उत्पत्ति का प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा।
मंत्री ने कहा, यदि यह समय सीमा के भीतर प्रदान नहीं किया जाता है, तो इसे जारी माना जाता है, बशर्ते सभी ऑनलाइन आवेदन आवश्यकताएं संतोषजनक हों। इसके अलावा, कटाई स्थल के 5 किमी के भीतर स्थित वृक्षारोपण के मामले में और यदि निर्धारित समय के भीतर कटाई की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसे जारी किया गया माना जाएगा।
बुधवार की बैठक में, राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य भर में 2,000 आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का भी फैसला किया। जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि इनके निर्माण पर राज्य सरकार 25 लाख रुपये खर्च करेगी। कुल परियोजना लागत 500 करोड़ रुपये होगी।