एनपीआर अधिसूचना के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।;

Update: 2020-01-17 15:49 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने इसरारुल हक मंडल एवम् अन्य की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।

याचिकाकर्ता ने एनपीआर को लागू करने को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से 31 जुलाई 2019 को जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। एनपीआर की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होने वाली है।

याचिकाकर्ता ने नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) को भी चुनौती दी है।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में सीएए के खिलाफ दायर 60 याचिकाओं पर पहले ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जा चुका है। इन याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है।
 

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