ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को मिली जमानत

ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है;

Update: 2022-07-20 22:43 GMT

नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही यह भी कहा कि उन पर दर्ज सभी एफआईआर मर्ज करके उनकी एक साथ जांच की जाए। सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की जाएं। कोर्ट ने जुबैर की जमानत पर शर्तें लागू करने की मांग खारिज कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वे क्या लिखें? इससे पहले कोर्ट में यूपी पुलिस ने दावा किया कि जुबैर कोई पत्रकार नहीं हैं। वो सिर्फ एक फैक्ट चेकर हैं। जुबैर ऐसा ट्वीट पोस्ट करते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। जो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होता है, उसका पैसा अधिक मिलता है।

दिल्ली पुलिस को सौंपी सभी मामलों की जांच

कोर्ट ने कहा कि जुबैर पर आगे दर्ज होने वाली सभी एफआईआर की जांच भी दिल्ली पुलिस ही करेगी। कोर्ट ने जुबैर से कहा कि अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए वह दिल्ली हाईकोर्ट में जाएं। जुबैर को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बेल बॉन्ड भरना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टाफ से कोर्ट ऑर्डर जल्द तैयार करने को कहा, ताकि वे घर जाने से पहले उस पर हस्ताक्षर कर सकें।

इस पोस्ट ने खड़ा किया था विवाद

जुबैर ने फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म किसी से ना कहना का एक क्लिप शेयर किया था। इसमें एक होटल के बाहर बोर्ड नजर आ रहा है, जिस पर हिंदी में हनुमान होटल लिखा हुआ था। हालांकि उस बोर्ड पर पेंट के निशान से पता चलता है कि इसे पहले हनीमून होटल कहा जाता था और फिर हनीमून को बदलकर हनुमान कर दिया गया। जुबैर ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था बिफोर 2014 हनीमून होटल, आफ्टर 2014 हनुमान होटल। इस पोस्ट के जरिए जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत षड्यंत्र करने का आरोप है।

Full View

Tags:    

Similar News