सज्जन के स्वास्थ्य पर चार हफ्ते में रिपोर्ट पेश करे एम्स : सुप्रीम कोर्ट

वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं मिली।;

Update: 2019-11-06 13:12 GMT

नई दिल्ली । वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बुधवार को उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं मिली। शीर्ष न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान(एम्स) से उनके स्वास्थ्य पर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी ने आज सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

पीठ ने एम्स के निदेशक को डाक्टरों का एक चिकित्सक बोर्ड बनाने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने चिकित्सकों के दल की जांच की रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अट्ठारह दिसम्बर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के 2013 के फैसले काे पलटते हुए पूर्व सांसद को 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।


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