अगस्ता वेस्टलैंड को मिली मध्यस्थता कार्यवाही वापस लेने की अनुमति

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अगस्ता वेस्टलैंड को पंचाट न्यायाधिकरण में केंद्र सरकार के विरुद्ध कार्यवाही वापस लेने की अनुमति दी

Update: 2019-02-28 23:13 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अगस्ता वेस्टलैंड को पंचाट न्यायाधिकरण में केंद्र सरकार के विरुद्ध कार्यवाही वापस लेने की अनुमति दी। रिश्वत के आरोपों को लेकर सरकार द्वारा एंग्लो-इटालियन कंपनी के साथ 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद के सौदे तोड़ने के बाद अगस्ता वेस्टलैंड ने मध्यस्थता की प्रक्रिया का सहारा लिया था। 

रक्षा मंत्रालय ने मध्यस्थता की कार्यवाही को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 

अगस्ता वेस्टलैंड ने गुरुवार को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह को बतारया कि वह पंचाट न्यायाधिकरण के बजाए दिवानी अदालत के समक्ष कानूनी उपायों की मांग करेगी। कंपनी ने अदालत से पंचाट न्यायाधिकरण के समक्ष दायर उसकी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

अदालत ने दलील को स्वीकार करते हुए कंपनी को दो सप्ताह के भीतर याचिका वापस लेने की अनुमति दी। 

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