महाराष्ट्र राज्यपाल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा पर महाधिवक्ता ने की आपत्ति

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शनिवार तड़के भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजित पवार को उपमुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के निर्णय की;

Update: 2019-11-25 12:41 GMT

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शनिवार तड़के भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजित पवार को उपमुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के निर्णय की न्यायिक समीक्षा पर महाधिवक्ता तुषार मेहता ने आज आपत्ति जताई। मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायकों के समर्थन वाले पत्र लेकर आए हैं, जिनके आधार पर राज्यपाल ने निर्णय लिया था।

उन्होंने कहा कि दस्तावेजों के अनुसार, अजित पवार ने राकांपा के 54 विधायकों के हस्ताक्षरों वाला पत्र राज्यपाल को सौंपा था।

मेहता ने कहा कि फडणवीस ने 22 नवंबर को अजित पवार के समर्थन-पत्र के अनुसार, सरकार गठन का दावा पेश किया था, जिसमें 11 निर्दलीय और अन्य विधायकों के समर्थन का भी उल्लेख था।

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