कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रशासन सख्त, लगाए कई प्रतिबंध

धार्मिक,सामाजिक, कार्यक्रमों पर भी गाइड लाइन का पालन जरूरी;

Update: 2021-03-25 09:12 GMT

रायपुर। प्रदेश में कोरोना के बढ़े खतरे के बीच रायपुर कलेक्टर ने बेहद ही सख्त आदेश जारी किया है। रायपुर जिले में धारा 144 लगाते हुए होली मिलन साहित सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं होलिका दहन को भी कड़े शर्तों के साथ इजाजत दी गयी है।

रायपुर के सभी पर्यटन केंद्र पर आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं धार्मिक कार्यक्रम  त्योहार, राजनीतिक , सांस्कृतिक,  खेलकूद,  मेला और समारोह सहित तमाम कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।  शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र सहित कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। वहीं धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन पर भी रोक लगा दिया गया है। दो पहिया पर 2 और चार पहिया पर 4 लोग ही बैठेंगे। दूसरे राज्यों से हवाई, ट्रेन व सडक़ मार्ग से आने वाले लोगों को 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। सिनेमा हॉल  मॉल में कोरोना गाईडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना के लक्षण वालों को क्वारंटीन रहना होगा और होम आईसोलेशन का कड़ाई से पालन करना होगा। सार्वजनिक जगहों पर 5 लोगों से ज्यादा मौजूद नहीं रह सकेंगे। 

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