एसिड अटैक मामले में आरोपी को दस साल की सजा

बिहार में वैशाली जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग पर एसिड अटैक करने के मामले में आज एक व्यक्ति को दस साल की सजा सुनाई। ;

Update: 2018-05-25 14:24 GMT

हाजीपुर। बिहार में वैशाली जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग पर एसिड अटैक करने के मामले में आज एक व्यक्ति को दस साल की सजा सुनाई। 

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानू प्रताप सिंह ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद सोलह वर्षीय मधु कुमारी पर एसिड अटैड करने के आरोप में अभियुक्त मनीष कुमार को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 326 ए में दस साल की सजा के साथ पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना किया है। वहीं, भादवि की धारा 307 के तहत भी अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए दस साल की सजा और पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

आरोप के अनुसार, 29 सितम्बर 2014 को दोषी ने जिले के सराय थाना के अनवरपुर गांव में किशोरी पर तेजाब से हमला कर दिया था। इस हमले में किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गयी थी। घटना से आहत किशोरी ने बाद में करंट लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 

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