उप्र सहकारी बैंक की एक मुश्त समाधान योजना मार्च तक के लिए बढ़ाई: वर्मा

उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारी ग्राम विकास बैंक की एक मुश्त समाधान योजना को मार्च,2020 तक के लिए बढ़ दिया है।;

Update: 2019-12-11 18:28 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारी ग्राम विकास बैंक की एक मुश्त समाधान योजना को मार्च,2020 तक के लिए बढ़ दिया है।

राज्य के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी । उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के ऐसे बकायेदार जो किन्ही कारणों से बकाया ऋण जमा नहीं कर पाये जिससे उनके ऋण खाते एनपीए की श्रेणी में आच्छादित हो गये है । उन्होंने कहा कि उन्हें पुनः ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने, बकायेदार किसानों को राहत पहुंचाने के उदे्श्य से बैंक ने एक मुश्त समाधान योजना 2017-18 में लागू की थी, जिसकी अवधि 31 जुलाई, 2019 को समाप्त हो गयी थी ।

उन्होंने बताया कि सरकार ने पुनः 14 नवम्बर से मार्च, 2020 तक के लिए इस योजना को विस्तारित किया है। योजना के तहत श्रेणीवार 35 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक लाभ ब्याज में छूट प्रदान की जायेगी।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि श्रेणी-1 में ऐसे बकायेदार किसान, जिन्होंने 31 मार्च, 1997 तक अथवा उससे पूर्व ऋण प्राप्त किया है, लेकिन उसके द्वारा अद्यतन प्राप्त ऋण राशि,ब्याज सहित वापस नहीं किया गया है, ऐसे किसानों को इस श्रेणी में आच्छादित किया गया है। श्रेणी-2 में 01 अप्रैल 1997 को अथवा उसके पश्चात 31 मार्च, 2007 तक मध्य ऋण लेने वाले किसान , जो 30 जून,2007 को बकायेदार हो गये है, उन्हें इस श्रेणी में रखा गया हैै। श्रेणी-3 में 01 अप्रैल, 2007 को अथवा उसके पश्चात 31 मार्च, 2012 तक के मध्य ऋण लेने वाले कृषक जिनके ऋण की समस्त किश्ते देय हो चुकी हो तथा जो 30 जून, 2017 को बकायेदार हो गये है, उन्हें इस श्रेणी में रखा गया है।

श्री वर्मा ने बताया कि सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा ऐसे बकायेदारों को राहत प्रदान कर, प्रदेश के किसानों को अधिकाधिक ऋण प्रदान करते हुए उनकी आय को दोगुनी तक बढ़ाने तथा राज्य के विकास में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
 

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