जयपुर में अध्यादेश उल्लंघन पर पांच लाख का जुर्माना वसूला

 राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गत 24 घंटों में 2959 मामलों में कार्यवाही करते हुये करीब पांच लाख रूपये का जुर्माना वसूला;

Update: 2021-04-20 22:29 GMT

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गत 24 घंटों में 2959 मामलों में कार्यवाही करते हुये करीब पांच लाख रूपये का जुर्माना वसूला वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर नौ वाहनों पर कार्यवाही की गई।

पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 प्रोटोकाॅल की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिन एवं रात में 378 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 450 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा दो लाख 25 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।

रिपोर्ट के अनुसार दुकानदार द्वारा फेस मास्क बिना पहने ग्राहको को सामान विक्रय करने पर 20 कार्यवाही कर दस हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर 110 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा 22 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।

रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 2379 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर दो लाख 37 हजार नौ सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।

रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख 41 हजार 555 मामलों में कार्यवाही की जाकर तीन करोड़ 11 लाख 97 हजार 100 रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

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