हत्यारोपी परिवार के 6 सदस्यों को आजीवन कारावास

 उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने हत्यारोपी एक ही परिवार के छह सदस्यों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं;

Update: 2017-10-06 12:41 GMT

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने हत्यारोपी एक ही परिवार के छह सदस्यों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार अदलहाट क्षेत्र में 10 अगस्त 2011 में बेहन उखाडने को लेकर अमदहा गांव निवासी आजाद की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी।

मृतक के भाई राम अनुग्रह ने हत्या के आरोप में गांव के ही मुन्नू बिंद उनके दो पुत्र दीना और पुदीना, बहू अर्चना, शिवकुमारी तथा अलहुआ गांव निवासी बेचन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी थी। रिपोर्ट में कहा था कि इन लोगों ने लाठी,डंडे तथा गंडासे से प्रहारकर कर उसके भाई की हत्या की। 

अपर जिला सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मिश्र ने कल सुनवाई के बाद सभी छह अारोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 20-20 रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी। 

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