भ्रष्टाचार मामले में वाणिज्यकर अधिकारी को चार वर्ष का कारावास

मध्य प्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने आज एक सहायक वाणिज्यकर अधिकारी को भ्रष्टाचार के एक मामले में विभिन्न धाराओं में 4 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है;

Update: 2018-12-21 23:07 GMT

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने आज एक सहायक वाणिज्यकर अधिकारी को भ्रष्टाचार के एक मामले में विभिन्न धाराओं में 4 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार इंदौर जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश जे पी सिंह ने सहायक वाणिज्यकर अधिकारी सुरेन्द्र पटेल को दंडित किया है। दोषसिद्ध पटेल को 17 अगस्त 2015 को पीड़ित एक व्यवसायी से लोकायुक्त पुलिस ने पैतीस सौ रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

आधिकारिक जानकारी अनुसार पटेल ने पीड़ित व्यवसायी के विक्रयकर खातों के मूल्यांकन के एवज में रिश्वत राशि प्राप्त की थी। मामले की लगभग तीन वर्ष चली सुनवाई के बाद आज पटेल को दोष सिद्ध करार दिया है।

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