2002 गोधरा कांड: एसआईटी कोर्ट से याकूब पटालिया को सुनाई उम्रकैद की सजा
गोधरा कांड 2002 के आरोपी याकूब पटालिया को विशेष जांच दल (एसआईटी) अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है;
नई दिल्ली। गोधरा कांड 2002 के आरोपी याकूब पटालिया को विशेष जांच दल (एसआईटी) अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पिछले साल जनवरी माह में गोधरा ट्रेन कांड के अभियुक्त याकूब को 16 साल बाद गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
64 वर्षीय याकूब को इस मामले की जांच कर रहे एसआईटी को सौंप दिया गया था। पुलिस अधिकारी के अनुसार याकूब के गोधरा कांड में होने की पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, याकूब को एक इलाके में घूमते देखा गया था।
याकूब को उस भीड़ में देख गया था जिसने 2002 को गोधरा स्टेशन के पास ट्रेन के डब्बों को आग के हवाले कर दिया था। इस दर्दनाक घटना में 59 कारसेवक मारे गए थे।
इसके बाद राज्यभर में दंगे ने जोर पकड़ लिया था। गौरतलब है कि अक्तूबर, 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील किया था,
जबकि अन्य 20 मुजरिमों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। इससे पहले निचली अदालत ने 31 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 63 को बरी कर दिया था।