लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सहित आरटीओ से जुड़े 16 प्रमाण पत्र अब घर बैठे बनेंगे
केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को आनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण करना होगा;
रायपुर। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को आनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण करना होगा। नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्य अब आसान हो गया है। इन कार्यों के लिए अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सभी काम अब घर बैठे कराना संभव होगा।
फरवरी से सुविधाएं शुरू सडक़ परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव-आपत्ति मांगी है। इसके बाद नए नियम को फरवरी तक लागू कर दिया जाएगा। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आाधार कार्ड नंबर का प्रमाणीकरण व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को आनलाइन शुरू करने का उल्लेख है।
यह मिलेगी सुविधाएं
छत्तीसगढ़ के परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए परिवहन क्षेत्र के कामकाज को संपर्क रहित बनाया जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण, डुप्लीकेट डीएल, डीएल व वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलना, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, अस्थायी वाहन पंजीकरण, पंजीकरण के लिए एनओसी, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन ट्रांसफर आदि कार्य शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड प्रमाणीकरण से डीएल व वाहन पंजीकरण के लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे राज्यों के आरटीओ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी।
उक्त कार्यालयों को आनलाइन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। फर्जीवाड़ा होगा बंदज् आनलाइन आधार कार्ड की नई व्यवस्था से अलग-अलग राज्यों से एक व्यक्ति द्वारा कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फर्जीवाड़ा रुकेगा। वहीं, चोरी के वाहनों का पुन: दूसरे राज्य में पंजीकरण कराने का गोरखधंधा बंद होगा। मंत्रालय ने कहा है कि प्रमाणीकरण के लिए आधार को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाएगा।
परिवहन विभाग के वेब पोर्टल से वाहन के बकाया कर भुगतान की सुविधा
परिवहन विभाग के वेब पोर्टल डब्लू डब्लू डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर वाहन स्वामियों द्वारा वाहन के बकाया कर का भुगतान किया जा सकता है।क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर ने बताया कि वाहन का कर जमा किये जाने हेतु कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
उल्लेखनीय हैं कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रथम अनुसूची में वर्णित दरों से छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम 1991 में विद्यमान प्रावधान के तहत निर्धारित समयावधि में वाहनों पर अधिरोपित त्रैमासिक कर का भुगतान किया जाना होता है। छूट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) 31 मार्च 2020 के परिवहन विभाग की प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2020 दिनांक 28 मार्च 2020 में 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर, शास्ति एवं ब्याज में पूर्णत: छूट हैं। इसके बाद 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णत: छूट दी गई है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर ने बताया कि मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में यदि व्हील-बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में एक मुश्त निपटान की निर्धारित अवधि 31 मार्च 2021 तक पूर्णत: छूट दी जाएगी। एक मुश्त निपटान व्यवस्था के माध्यम से बकाया जमा कर छूट का लाभ वाहन स्वामियों को दिया जा रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक वाहन स्वामियों से आग्रह किया है कि वे छूट का लाभ प्राप्त करें। छूट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक निर्धारित किया गया है।