पुराने 105 कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया
सरकार ने पुराने और निरर्थक हो चुके 105 कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है और इसके लिए निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक 2017 संसद में पेश किया जायेगा ।

नयी दिल्ली। सरकार ने पुराने और निरर्थक हो चुके 105 कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है और इसके लिए निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक 2017 संसद में पेश किया जायेगा । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गयी।
विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय , भारतीय विधि आयोग और विधि विभाग द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति ने निरस्त करने के लिए पुराने और निरर्थक पड़ चुके 1824 कानूनों की पहचान की थी । इस समिति की सिफारिश तथा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गयी जांच के आधार पर सरकार ने अब तक 1174 कानूनों को निरस्त किया है।
चिह्नित किये गये 1824 कानूनों में 227 राज्य सरकारों को निरस्त करने हैं और इसके लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है। केन्द्र सरकार ने बाकी बचे 422 केन्द्रीय कानूनों को जांच के लिए विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के पास भेजा था जिनमें से 105 को निरस्त करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों ने अपनी मंजूरी दे दी है ।


