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नोएडा : बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्रों के सुरक्षित रखरखाव और पुलिस बल की तैनाती के लिए कड़े सुरक्षा उपाय

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त सेट रखने की भी व्यवस्था की गई है।

नोएडा : बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्रों के सुरक्षित रखरखाव और पुलिस बल की तैनाती के लिए कड़े सुरक्षा उपाय
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नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त सेट रखने की भी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन अतिरिक्त सेट को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी पुलिस सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश के तहत, परीक्षा केंद्रों पर स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्रों के सुरक्षित रखरखाव के लिए कुल चार डबल लॉक आलमारियों की व्यवस्था की गई है। इनमें से तीन आलमारियों में प्रश्न पत्रों और एक आलमारी में अतिरिक्त सेट को रखा जाएगा।

अतिरिक्त सेट को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त करके, पुलिस सुरक्षा युक्त डबल लॉक स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। इन आलमारियों को सील करने की प्रक्रिया में परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और संबंधित थाना प्रभारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा के दौरान पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर विशेष कदम उठाए गए हैं। गौतमबुद्धनगर में कुल 61 परीक्षा केंद्रों पर दो पाली में परीक्षा कराई जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा के लिए चार सशस्त्र पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

इसके अलावा, गौतमबुद्धनगर जनपद में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती पहले से की गई है। प्रश्न पत्रों के बंडल और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। वाहनों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण होगा और प्रत्येक वाहन पर दो पुलिसकर्मी तैनात होंगे।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए कई नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें किसी भी अनधिकृत साधन का उपयोग, सॉल्वर गिरोह की सक्रियता और परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, नकल और परीक्षा में अव्यवस्था फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति परीक्षा की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है तो उसे सात साल तक की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा को नकल मुक्त, सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। इन व्यवस्थाओं के तहत, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर पुलिस बल की तैनाती और सजा के प्रावधान तक सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे परीक्षा की शुचिता बनी रहे और कोई भी अनुचित गतिविधि न हो सके।


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