ऋण कल्याण स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं युवा: धर्मसोत
पंजाब के अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेेणियों और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने आज राज्य के युवाओं से प्रदेश सरकार की विभिन्न ऋण कल्याण स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ उठाकर

चंडीगढ़। पंजाब के अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेेणियों और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने आज राज्य के युवाओं से प्रदेश सरकार की विभिन्न ऋण कल्याण स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने आह्वान किया।
पंजाब सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार धर्मसोत ने कहा कि राज्य की पिछड़ी श्रेणियों और कमज़ोर वर्गों के नौजवानों के लिए पंजाब पिछड़ी श्रेणियां भूमि विकास एवं वित्त निगम (बैकफिंको) के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं चलाईं जा रही हैं, जिनके अंतर्गत नौजवानों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया करवाए जाते हैं। इनसे प्रशिक्षण प्राप्त नौजवान अपना कार्य शुरू करके अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी कर्ज मुहैया करवाए जाते हैं।
धर्मसोत ने बताया कि बैकफिंको की तरफ से सीधा ऋण स्कीम के अंतर्गत 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 5 लाख तक का कर्ज मुहैया करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि यह कर्ज डेयरी फार्मिंग (3-5 पशु), पोल्ट्री फार्मिंग, सब्जियां उगाना, शहद की मक्खी पालन के लिए, कारपैंटरी /फर्नीचर/लोहार का काम, आटा चक्की /कोहलू, आटो रिक्शा (पैसंजर/ढुलाई), जनरल स्टोर (किराना /केटल /पोल्ट्री फीड), हार्डवेयर स्टोर (सेनेटरी और बिल्डिंग मैटीरियल, लोहा आदि), कपड़ा /रेडिमेड गारमेंट शॉप, किताबें /स्टेशनरी की दुकान, फोटो स्टेट मशीन, टेलरिंग, कृषि के यंत्रों के लिए (फेब्रिकेशन), आटोमोबाईल रिपेयर /स्पेयर पार्टस शॉप, ईलेक्ट्रोनिक्स /इलेक्ट्रिकल सेल और रिपेयर, फेब्रिकेशन यूनिट, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, हौजऱी यूनिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीयल यूनिट (कोई भी समान बनाने का कारोबार), स्वीट शॉप /ढाबा, ब्यूटी पार्लर और पंडाल या शामियाना सर्विस आदि पेशे शुरू करने हेतु लिए जा सकते हैं।
धर्मसोत ने बताया कि इसके अलावा दूसरे निगमों के सहयोग से चलाईं जा रही स्कीमों में पिछड़ी श्रेणी और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए कर्ज मुहैया करवाए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का कर्ज भारत में पढ़ाई करने के लिए और 20 लाख रुपए तक का कर्ज विदेश में पढ़ाई करने के लिए 3 से 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछड़ी श्रेणियों की लड़कियों के लिए ब्याज दर 3.5 प्रतिशत सालाना है और कर्ज की वापसी पाठ्यक्रम मुकम्मल होने से 6 महीने के बाद मासिक किश्तों में 5 सालों में की जाती है।
कल्याण मंत्री ने बताया कि बैकफिंको से कर्ज लेने के लिए मुख्य योग्यताओं को पूरा करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार पंजाब का मूल निवासी हो, उसकी आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।
पंजाब सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी श्रेणी या भारत सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्ध रखता हो। पिछड़ी श्रेणियों के वह आवेदनकर्ता कर्ज लेने के योग्य होंगे, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख 50 हज़ार तक होगी। ग्रामीण इलाकों में बसते अल्पसंख्यक वर्ग के वह आवेदनकर्ता कर्ज लेने के योग्य होंगे, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 98,000 /- रुपए से कम और शहरी इलाकों में बसते अल्पसंख्यक व्यक्तियों की सालाना पारिवारिक आय 1,20,000 /- रुपए तक हो। यदि कोई व्यक्ति कर्ज टेक्निकल पेशों के लिए लेना चाहता है तो कम से कम मैट्रिक पास ज़रूर हो। उन्होंने बताया कि जो नौजवान पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त हैं, को पहल दी जायेगी जबकि पुश्तैनी और नॉन टैक्निकल स्कीमों के अंतर्गत यह शर्त ज़रूरी नहीं है।


