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भिंड में युवक की गोली मारकर हत्या,आरोपी को उम्रकैद
मध्यप्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में करीब साढे तीन साल पहले एक युवक की गोली मार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में करीब साढे तीन साल पहले एक युवक की गोली मार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
तीन साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड के मामले में जिला अदालत के न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, विचार करने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया को ये सजा सुनाई। वहीं अन्य दो को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया गया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेत के अवैध कारोबार से जुड़े विमलेश की धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और दो अन्य के साथ पैसे के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में 13 मई 2015 की रात जिला अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह उस समय अस्पताल में अंदर था।
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