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बालिका से दुष्कर्म के आरोपी युवक को पांच वर्ष की कैद

राजस्थान के हनुमानगढ़ में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने एक बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को आज पांच वर्ष का कारावास एवं अर्थंदंड़ की सजा सुनाई

बालिका से दुष्कर्म के आरोपी युवक को पांच वर्ष की कैद
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श्रीगंगानगर । राजस्थान के हनुमानगढ़ में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने एक बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को आज पांच वर्ष का कारावास एवं अर्थंदंड़ की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक मदनलाल पारीक ने बताया कि पांच मार्च 2017 को हनुमानगढ़ टाउन थाना अधीन गांव रामसरा नारायण के एक व्यक्ति ने अपने ही गांव के एक युवक गुरलाल उर्फ फौजी (25) पर उसकी 11 वर्षीय पुत्री को घर में अकेले पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए महिला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने अनुसंधान करने के पश्चात आरोपी के खिलाफ अदालत में धारा 452, 354 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत चालान पेश किया।

अदालत में प्रकरण की सुनवाई के दौरान मुकदमा दर्ज करवाने वाला पिता अपने बयान और आरोप पर कायम रहा जबकि पीड़ित बालिका की मां पक्षद्रोह कर गई थी। न्यायाधीश मसरूर आलम खान ने आरोपी को धारा 451 में दो वर्ष कैद तथा दो हजार जुर्माना तथा धारा 354-ए और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 व10 के तहत पांच-पांच वर्ष कैद एवं पांच पाच हजार का जुर्माना लगाया।


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