यमुना प्राधिकरण को रद्द किए 100 एकड़ भूखंड को करना होगा बहाल
एनसीएलटी ने यमुना प्राधिकरण को सेक्टर 22 ए में 100 एकड़ के भूखंड के रद आवंटन आवंटन को बहाल करने के लिए कहा है

ग्रेटर नोएडा। एनसीएलटी ने यमुना प्राधिकरण को सेक्टर 22 ए में 100 एकड़ के भूखंड के रद आवंटन आवंटन को बहाल करने के लिए कहा है। एनसीएलटी ने कहा कि जब कोई मामला ट्रिब्यूनल में हो तो इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस फैसले से परियोजना के खरीदारों को भी राहत मिली है। प्राधिकरण ने इस भूखंड का आवंटन पिछले साल जनवरी में रदृ कर दिया था।
यमुना प्राधिकरण ने करीब 10 साल पहले 100 एकड़ का भूखंड थ्रीसी होम्स प्रालि को आवंटित किया था। इसमें 50 एकड़ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी थी। 50 एकड़ प्लाटिंग करके बेच दिए थे। इसमें लोगों ने 512 भूखंड बुक कराए थे। बकाया नहीं जमा करने पर यमुना प्राधिकरण ने पिछले साल जनवरी 2021 को इसका आवंटन निरस्त कर दिया। जब इसकी जानकारी खरीदारों को मिली तो उन्होंने प्राधिकरण से संपर्क किया।
प्राधिकरण की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर खरीदारों ने एनसीएलटी की ओर रुख किया। दरअसल यह कंपनी 6 दिसंबर 2019 को एनसीएलटी चली गई। वहां पर सुनवाई हो रही है। इसके लिए गौरव कटियार को आईआरपी नियुक्त कर दिया गया।
आईआरपी ने बताया कि इस परियोजना का प्लान एनसीएलटी में जमा किया गया तो एनसीएलटी ने कहा कि इसमें प्राधिकरण को भी शामिल किया जाए। पिछले अक्टूबर में पता चला कि प्राधिकरण ने इसका आवंटन निरस्त कर दिया है।
आईआरपी ने बताया कि इसको लेकर एनसीएलटी में अप्लीकेशन दिया गया। इस पर 12 जनवरी को आदेश जारी किया। एनसीएलटी ने आदेश जारी किया कि जब कोई मामला ट्रिब्यूनल में हो तो इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उन्होंने रद‘द आवंटन को बहाल करने के लिए कहा है।
एनसीएलटी के इस फैसले से खरीदारों को कुछ राहत मिली है।


