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विदेश में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को जल्द मिल सकती है ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण की सुविधा

अमेरिकी विदेश विभाग ने विदेश में रहने वाले योग्य अमेरिकी नागरिकों को पूरी तरह ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण (रिन्यूअल) की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा है। इसके लागू होने पर दूतावास या वाणिज्य दूतावास (कॉन्सुलेट) में दो बार व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

विदेश में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को जल्द मिल सकती है ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण की सुविधा
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वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश विभाग ने विदेश में रहने वाले योग्य अमेरिकी नागरिकों को पूरी तरह ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण (रिन्यूअल) की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा है। इसके लागू होने पर दूतावास या वाणिज्य दूतावास (कॉन्सुलेट) में दो बार व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

शुक्रवार को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित प्रस्तावित नियम के अनुसार, विदेश विभाग अपने ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यूअल प्लेटफॉर्म का विस्तार विदेशी देशों में रहने वाले पात्र आवेदकों तक करेगा।

यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। विभाग अपनी यात्रा संबंधी वेबसाइट पर उन देशों की सूची जारी करेगा जहां यह सेवा उपलब्ध होगी। हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि पहले चरण में किन देशों को शामिल किया जाएगा।

यदि यह सेवा भारत में भी लागू की जाती है, तो यहां रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा।

नए प्रस्ताव के तहत पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे, पासपोर्ट शुल्क का भुगतान कर सकेंगे और अपनी पासपोर्ट फोटो भी ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे।

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इस प्रणाली से विदेश में रहने वाले लोगों को आवेदन, शुल्क भुगतान और फोटो अपलोड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की सुविधा मिलेगी और उन्हें दूतावास या वाणिज्य दूतावास में दो बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

विभाग के मुताबिक, डिजिटल प्रणाली के कारण विदेशी मिशनों से कागजी आवेदन अमेरिका स्थित पासपोर्ट एजेंसियों तक भेजने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी।

नई व्यवस्था से पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। साथ ही विदेशों में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को दूतावास या कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट लेने जैसी परेशानियों से भी राहत मिलेगी।

विदेश विभाग का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2027 में इस सुविधा के विस्तार से लगभग 2.20 लाख अतिरिक्त पात्र आवेदक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकेंगे।

विभाग को उम्मीद है कि उस वित्तीय वर्ष में डीएस-82 फॉर्म के जरिए करीब 1.051 करोड़ पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होंगे। इनमें से लगभग 62.8 लाख आवेदन (करीब 60 प्रतिशत) ऑनलाइन दाखिल किए जाने का अनुमान है।

प्रस्ताव के तहत वह मौजूदा नियम भी हटाया जाएगा जिसके अनुसार ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने में एक वर्ष या उससे कम समय बचा होना जरूरी था।

अब विभाग इस संबंध में लागू नियम अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। विभाग का कहना है कि कंप्यूटर प्रणाली में सुधार होने के कारण एक वर्ष वाली सीमा अब आवश्यक नहीं रह गई है।

हालांकि अन्य पात्रता शर्तें लागू रहेंगी। आवेदक का पिछला पासपोर्ट 10 वर्ष के लिए जारी किया गया होना चाहिए। पासपोर्ट जारी होने के समय आवेदक की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन आमतौर पर पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 15 वर्ष के भीतर करना होगा। आवेदक के पास सत्यापन और रद्दीकरण के लिए उसका नवीनतम पासपोर्ट भी उपलब्ध होना चाहिए।

विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि खोए या चोरी हुए पासपोर्ट वाले मामलों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों को शामिल करने के लिए जांच प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने होंगे।

इसके अलावा जिन लोगों के पासपोर्ट 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, वे भी फिलहाल ऑनलाइन नवीनीकरण के पात्र नहीं होंगे।

विभाग के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करने वालों को कागजी आवेदन के समान शुल्क देना होगा, लेकिन फोटो, डाक और दूतावास तक यात्रा पर होने वाला खर्च बच जाएगा।

अमेरिकी विदेश विभाग का अनुमान है कि विस्तारित कार्यक्रम और मौजूदा घरेलू ऑनलाइन नवीनीकरण सेवा से प्रति वर्ष लगभग 14.87 करोड़ डॉलर की बचत हो सकती है।

इसके अलावा विदेश में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को दूतावास जाने के लिए काम से लगभग चार घंटे का समय नहीं निकालना पड़ेगा। विभाग का अनुमान है कि करीब 2.20 लाख विदेश स्थित आवेदकों के लिए इससे सालाना लगभग 1.88 करोड़ डॉलर की संभावित आय-हानि बच सकेगी।

ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण मंच की शुरुआत वर्ष 2022 में सीमित पात्रता के साथ की गई थी। अब तक इसका उपयोग केवल अमेरिका के भीतर रहने वाले पात्र आवेदकों तक सीमित था।

हालांकि यह प्रस्ताव अभी अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग अगले 60 दिनों तक जनता से सुझाव और टिप्पणियां स्वीकार करेगा। इसके बाद तय किया जाएगा कि प्रस्ताव को मौजूदा स्वरूप में लागू किया जाए या उसमें बदलाव किए जाएं।


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