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चीन ने अमेरिका से जुड़े जहाज़ों पर बंदरगाह सेवा शुल्क लगाने की घोषणा की, 14 अक्टूबर से होगा लागू

चीन ने शुक्रवार को अमेरिका से जुड़े जहाज़ों पर विशेष बंदरगाह सेवा शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह कदम उस अमेरिकी निर्णय के जवाब में उठाया गया है, जिसके तहत अमेरिका ने चीनी उद्यमों के स्वामित्व या संचालन वाले जहाज़ों पर अतिरिक्त बंदरगाह सेवा शुल्क लगाने की घोषणा की थी। यह नया शुल्क 14 अक्टूबर से प्रभावी होगा

चीन ने अमेरिका से जुड़े जहाज़ों पर बंदरगाह सेवा शुल्क लगाने की घोषणा की, 14 अक्टूबर से होगा लागू
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चीन ने अमेरिका को दिया सख्त जवाब, अमेरिकी जहाज़ों पर लगाएगा विशेष बंदरगाह सेवा शुल्क

बीजिंग। चीन ने शुक्रवार को अमेरिका से जुड़े जहाज़ों पर विशेष बंदरगाह सेवा शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह कदम उस अमेरिकी निर्णय के जवाब में उठाया गया है, जिसके तहत अमेरिका ने चीनी उद्यमों के स्वामित्व या संचालन वाले जहाज़ों पर अतिरिक्त बंदरगाह सेवा शुल्क लगाने की घोषणा की थी। यह नया शुल्क 14 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

चीनी परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि चीन अपने कानूनों और विनियमों के तहत अमेरिका से जुड़े जहाज़ों पर यह विशेष शुल्क लागू करेगा। इसमें अमेरिकी संस्थाओं या व्यक्तियों के स्वामित्व या संचालित जहाज़ और वे जहाज़ शामिल हैं, जिनमें 25 प्रतिशत या उससे अधिक अमेरिकी स्वामित्व या नियंत्रण हो, साथ ही अमेरिकी झंडे वाले और अमेरिका में निर्मित जहाज़ भी इस दायरे में आएंगे।

इस संबंध में मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी कदम एकतरफ़ावाद का स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें भेदभाव का इरादा झलकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई ने चीनी उद्यमों के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। प्रवक्ता ने दोहराया कि चीन ऐसी कार्रवाइयों का कड़ा विरोध करता है और इन्हें अस्वीकार्य मानता है।

प्रवक्ता ने इस प्रतिकार को “वैध आत्मरक्षा का कदम” बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वैश्विक शिपिंग और जहाज निर्माण बाज़ारों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की रक्षा करना है। उन्होंने अमेरिका से आग्रह किया कि वह सतर्कता से कार्य करे, अपने गलत दृष्टिकोण को सुधारे और समानता व पारस्परिक सम्मान के आधार पर संवाद और सहयोग के माध्यम से समाधान खोजे।

ध्यान देने योग्य है कि चीन का यह निर्णय अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा 17 अप्रैल को घोषित उन उपायों के जवाब में लिया गया है जिनके अनुसार 14 अक्टूबर से चीनी उद्यमों के स्वामित्व या संचालित जहाज़ों, चीनी झंडे वाले और चीन में निर्मित जहाज़ों पर अतिरिक्त बंदरगाह सेवा शुल्क लगाया जाएगा। ऐसी कार्रवाइयों को चीन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों तथा चीन-अमेरिका के बीच समुद्री समझौते का उल्लंघन बताया है, जिससे द्विपक्षीय समुद्री व्यापार में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।


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