पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन पर एमनेस्टी ने उठाए सवाल, तुरंत समीक्षा की मांग
पाकिस्तान में हाल ही में संविधान में 27वां संशोधन कर कई बड़े बदलाव किए गए। इसके तहत असीम मुनीर की ताकत बढ़ा दी गई और प्रधानमंत्री से लेकर न्यायपालिका तक की शक्तियों को कम कर दिया गया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में हाल ही में संविधान में 27वां संशोधन कर कई बड़े बदलाव किए गए। इसके तहत असीम मुनीर की ताकत बढ़ा दी गई और प्रधानमंत्री से लेकर न्यायपालिका तक की शक्तियों को कम कर दिया गया।
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी संविधान के 27वें संशोधन की समीक्षा की मांग की है। एमनेस्टी का कहना है कि 27वां संशोधन यह दिखाता है कि शर्तों पर आधारित कानून का राज वास्तव में कानून का राज नहीं होता है।
पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा कि मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल की 27वें संशोधन की समीक्षा की मांग इस बात की याद दिलाती है कि संवैधानिक वैधता नियंत्रण से आती है, न कि सत्ता के केंद्रीकरण से।
इसमें कहा गया कि अगर न्यायिक आजादी कम हो जाती है तो कानून का राज शर्तों पर आधारित हो जाता है और शर्तों पर आधारित कानून का राज कोई राज ही नहीं होता है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक लेख में बताया गया, "एमनेस्टी इंटरनेशनल की चेतावनी है कि यह बदलाव न्यायिक आजादी और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर लगातार हमला है। इसलिए इसे उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए जितनी यह हकदार है। इन चिंताओं के केंद्र में एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट (एपसीसी) की स्थापना है। डिजाइन के हिसाब से, एफसीसी के फैसले सुप्रीम कोर्ट समेत बाकी सभी कोर्ट को बांधते हैं, जबकि एफसीसी खुद सुप्रीम कोर्ट के न्याय के दायरे से बंधी नहीं है। यह एक दरार है।"
लेख में बताया गया, "संवैधानिक कानून निरंतरता और मिसाल पर निर्भर करता है। उस निरंतरता को खत्म करने से कानूनी अनिश्चितता और कानून की अलग-अलग व्याख्या होती है, जो किसी काम करने वाले न्याय सिस्टम की पहचान नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर और पाकिस्तान के न्यायिक आयोग को दरकिनार करते हुए इसके चीफ जस्टिस और जजों की नियुक्ति सीधे तौर पर शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत पर हमला करती है।"
पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब भी नियुक्ति राजनीतिक रूप से प्रभावित होते हैं, तो लोगों का निष्पक्ष फैसले लेने पर भरोसा जरूर कम हो जाता है। पाकिस्तान का संवैधानिक इतिहास गंभीर सबक देता है। हर बार जब सुविधा के नाम पर न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किया गया है, तो इसकी कीमत नागरिकों को ही चुकानी पड़ी है।
लेख में कहा गया कि इस हफ्ते की शुरुआत में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन को काफी पीछे जाना और "न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधे और लगातार हमले का हिस्सा बताया।" इसने पाकिस्तानी अधिकारियों से जजों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आग्रह किया। संगठन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे बिना किसी गलत या बेवजह दखल के अपने न्यायिक काम कर सकें।
एमनेस्टी इंटरनेशनल दक्षिण एशिया रीजनल ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा गया, "नवंबर 2025 में पास हुआ संविधान का 27वां संशोधन एक बड़ी गिरावट दिखाता है और यह पाकिस्तान में न्यायिक निर्भरता, फेयर ट्रायल के अधिकार और कानून के राज पर सीधा और लगातार हमला है। यह संशोधन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता है, खासकर न्यायिक निर्भरता को कमजोर करता है।"
इसमें आगे कहा गया, "एमनेस्टी ने संविधान में बदलाव की तुरंत समीक्षा करने की मांग की है और पाकिस्तानी अधिकारियों से जजों की निष्पक्षता, आजादी और सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत सभी जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बिना किसी गलत या बेवजह दखल के अपना न्यायिक काम कर सकें।"
बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी अधिकारियों को अपनी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, न्याय और असरदार उपायों तक पहुंच की गारंटी देनी चाहिए और शक्तियों के बंटवारे और कानून के राज का सम्मान करना चाहिए।


