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2026 में अमेरिका से अब तक 2,273 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया: विदेश मंत्रालय

भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने द्वि-साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग स्‍पष्‍ट करते हुए कहा क‍ि साल 2026 में अब तक अमेरिका से 2,273 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजा गया है।

2026 में अमेरिका से अब तक 2,273 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया: विदेश मंत्रालय
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नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शुक्रवार को द्वि-साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग स्‍पष्‍ट करते हुए कहा क‍ि साल 2026 में अब तक अमेरिका से 2,273 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजा गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "एक जनवरी 2026 से अब तक अमेरिका से भारत भेजे गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 2,273 है। वहीं, 2025 में अमेरिका से कुल 3,567 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया था।"

उन्होंने बताया, "हम कई विदेशी सरकारों के साथ डिपोर्टेशन से जुड़े मामलों पर काम करते रहते हैं। जब भी कोई मामला हमारे पास आता है, तो हम पूरी जांच-पड़ताल करते हैं ताकि यह पुष्टि की जा सके कि जिस व्यक्ति को वापस भेजा जा रहा है, वह वास्तव में भारतीय नागरिक है या नहीं। जब हमें पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वह भारतीय नागरिक है, तभी हम उसके भारत लौटने की प्रक्रिया में मदद करते हैं।"

भारत लगातार अपनी पुरानी और स्पष्ट नीति दोहराता रहा है कि वह अवैध माइग्रेशन का समर्थन नहीं करता और कानूनी तरीके से माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

विदेश मंत्रालय ने पहले भी कहा है, "अगर किसी व्यक्ति के पास किसी देश में रहने का कानूनी दर्जा नहीं है और उस व्यक्ति के बारे में यह दावा किया जाता है कि वह भारतीय नागरिक है, तो हम उसके दस्तावेजों और पृष्ठभूमि की जांच करते हैं। राष्ट्रीयता की पुष्टि होने के बाद ही हम उसे वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका से होने वाले डिपोर्टेशन मामलों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है।"

इसी बीच, अमेरिका में इमिग्रेशन नियमों को और सख्त करने के कदमों के तहत, व्हाइट हाउस ने पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक लाख डॉलर की एच-1बी वीजा फीस का बचाव किया। यह फीस एक संघीय न्यायाधीश द्वारा रद्द किए जाने के बाद भी प्रशासन ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। न्यायाधीश ने फैसला दिया था कि प्रशासन ने अपनी कानूनी सीमाओं से आगे बढ़कर यह शुल्क लगाया, जो एक गैरकानूनी टैक्स माना गया।

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने आईएएनएस से कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के पास यह स्पष्ट कानूनी अधिकार है कि वे ऐसे किसी भी वर्ग के विदेशी नागरिकों के प्रवेश को सीमित कर सकते हैं, जिन्हें वे अमेरिका के हित में नहीं मानते। उन्होंने वही किया है।"

उन्होंने कहा, "एच-1बी कार्यक्रम का कई दशकों से गलत इस्तेमाल होता रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सुधारने के लिए कदम उठाया है। वॉशिंगटन की एक संघीय अदालत पहले भी लगभग इसी तरह के एक आदेश को सही ठहरा चुकी है। प्रशासन को भरोसा है कि अपील में इस फैसले को पलट दिया जाएगा।"


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