महिला सरपंच पर ग्रामीणों ने लगाया अनियमितता का आरोप
विकास खंड कोटा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत उमरिया दादर की महिला सरपंच पर आर्थिक अनियमित्ता की शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिला पंचायत सी ई ओ से की गई थी
रतनपुर। विकास खंड कोटा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत उमरिया दादर की महिला सरपंच पर आर्थिक अनियमित्ता की शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिला पंचायत सी ई ओ से की गई थी जिसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी कोटा को जिम्मेदारी दी है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी कोटा द्वारा आठ बिंदुओं पर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाते नोटिस जारी कर 9 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने कहा है।
कोटा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत की महिला सरपंच मालती पैकरा पर ग्रामीणों ने आर्थिक अनियमितता कर सरकारी राशि गबन का अरोप लगाते जिला पंचायत सी ई ओ से शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की थी जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सी ई ओ ने अनुविभागीय अधिकारी कोटा को जांच का जिम्मा सौंपा है अनुविभागीय अधिकारी कोटा द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) आर्थिक अनियमितता के तहत विभिन्न बिंदुओं पर उमरिया दादर की महिला सरपंच से जवाब मांगा है।
अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा महिला सरपंच पर कई गंभीर अरोप लगाया गया है जिस पर यदि सरपंच द्वारा उचित और संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं देने पर उन्हें पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच पद से हटाया भी जा सकता है ग्रामीणों ने उमरिया दादर की सरपंच मालती पैकरा पर आरोप लगाते कहा है कि बिना पंचायत प्रस्ताव के ही सरपंच द्वारा कई बार राशि का आहरण किया गया है खर्च की गई राशि का व्यय व्हाउचर रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं है।
लेखा नियम के विपरीत नगद राशि अपने पास रखना एवं खाता के माध्यम सें चेक जारी किया गया लेकिन आहरण नगद किया गया जैसे अनेकों शासकीय राशि के दुरूपयोग जैसे आरोप ग्रामीणों के द्वारा सरपंच मालती पैकरा पर लगाया है जिसकी गंभीरता से जांच की जा रही है यदि अनुविभागीय अधिकारी कोटा के द्वारा उक्त आरोप सही पाए जाते है तो धारा 40 आर्थिक अनियमितता के तहत अनुविभागीय अधिकारी उमरिया दादर के के महिला सरपंच को पद के दुरूपयोग मामले में सरपंच पद से हटा सकते है।


