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कोविड पर 14 महीने तक आपने किया क्या, मद्रास हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आश्चर्य जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार पिछले 14महीने तक क्या करती रही जबकि अब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर है

कोविड पर 14 महीने तक आपने किया क्या, मद्रास हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार
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चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने में विफलता पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने के बाद इस महामारी पर नियंत्रण काे लेकर ठोस योजना नहीं बनाने के लिए गुरुवार को केंद्र को जमकर फटकार लगायी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आश्चर्य जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार पिछले 14 महीने तक क्या करती रही जबकि अब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर है।

न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि महामारी से निपटने में कोई एक सामर्थ्य नहीं हो सकता है तथा केंद्र को इस पर नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह के साथ योजनाबद्ध और प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए।

इससे पहले महाधिवक्ता विजय नारायण ने न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने मतगणना के दिन दो मई को पूर्ण लॉकडाउन की योजना बनाई है। उन्हाेंने न्यायालय को बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने रविवार को मतगणना के दिन के लिए विस्तृत कोविड-19 प्रोटोकॉल निर्धारित किया है।


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