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बंगाल: 10 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में अभी देरी, स्पीकर ने याचिका में खामियों के चलते मांगा नया आवेदन

पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथींद्र बोस ने पिछली याचिका में कुछ प्रक्रियात्मक गलतियों को सुधारने के लिए नया आवेदन मांगा है। इन्हीं गलतियों के कारण तृणमूल कांग्रेस के दस बागी विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय अभी तक लंबित रखा गया है।

बंगाल: 10 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में अभी देरी, स्पीकर ने याचिका में खामियों के चलते मांगा नया आवेदन
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथींद्र बोस ने पिछली याचिका में कुछ प्रक्रियात्मक गलतियों को सुधारने के लिए नया आवेदन मांगा है। इन्हीं गलतियों के कारण तृणमूल कांग्रेस के दस बागी विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय अभी तक लंबित रखा गया है।

दस विधायकों के इस ग्रुप में बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी भी शामिल हैं, जो वर्तमान विधानसभा में विपक्ष के आधिकारिक नेता (एलओपी) हैं।

स्पीकर ने गुरुवार को इस मामले पर एक अहम सुनवाई के बाद यह फैसला लिया, जिसकी जानकारी शुक्रवार सुबह सामने आई। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि स्पीकर ने साफ कर दिया है कि नया आवेदन मांगने का मुख्य मुद्दे यानी 10 बागी विधायकों की अयोग्यता से कोई लेना-देना नहीं है।

यह जानकारी मिली है कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय (जो तृणमूल कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुट के प्रमुख चेहरे हैं) की मुख्य याचिका की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आवेदन तो प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक सही था, लेकिन उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच और उन पर हस्ताक्षर प्रक्रिया के नियमों के अनुसार नहीं किए गए थे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियमों के अनुसार, यह अनिवार्य है कि याचिका के साथ लगे दस्तावेजों के हर पन्ने पर हस्ताक्षर हों और उनकी जांच उसी तरह की जाए जैसे मूल आवेदन की होती है।

सूत्रों ने बताया, "स्पीकर ने पाया कि प्रक्रियाओं का पालन नियमों के अनुसार नहीं किया गया था। साथ लगे दस्तावेजों के हर पन्ने की ठीक से जांच होनी चाहिए और उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया। इसलिए, स्पीकर ने प्रक्रियात्मक गलतियों को सुधारते हुए इस मामले में नया आवेदन मांगा।"

सूत्रों ने कहा कि आदेश का सबसे अहम हिस्सा यह था कि स्पीकर ने 10 बागी विधायकों के खिलाफ दल-बदल के आरोपों के गुण-दोष पर कोई फैसला नहीं लिया है। सूत्रों ने कहा, "इसका मतलब है कि स्पीकर ने इस बात पर कोई राय नहीं दी है कि इन 'बागी' विधायकों पर दल-बदल के आरोप सही हैं या गलत। सोवनदेब चट्टोपाध्याय को कानून के मुताबिक नई अर्जी दाखिल करने और सभी जरूरी फॉर्म भरने की छूट दी गई है।"



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