भाजपा विधायक की गिरफ्तारी का वारंट जारी
उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने वर्ष 2010 में केन्द्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में गृहमंत्री रहे पी चिदंबरम का पुतला फूंकने और सडक जाम करने के आरोप में भाजपा विधायक की गिरफ्तारी का वारंट
जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने वर्ष 2010 में केन्द्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में गृहमंत्री रहे पी चिदंबरम का पुतला फूंकने और सड़क जाम करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।
पुलिस ने आज यहां बताया कि जिले में कोतवाली क्षेत्र के ओलंदगंज में सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करते हुए पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम का पुतला फूंकने के मामले में भाजपा विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह की गिरफ्तारी का वारंट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ( सीजेएम ) अभिनय मिश्र ने कल जारी किया है ।
उन्होंने बताया कि कोतवाली के कांस्टेबल मनोज व कांस्टेबल राजेंद्र ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 28 अगस्त 2010 को अजय पांडेय, डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह ,ईश्वर देव ,राकेश तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम का पुतला लेकर प्रदर्शन करते हुए ओलंदगंज आए और सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करते हुए पुतला फूंका।
पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने के बाद आरोपी तलब हुए और उनकी जमानत भी हुई।
इसके बाद आरोपी डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह भाजपा विधायक जफराबाद कई तिथियों से अदालत में गैरहाजिर रहे ।
न्यायालय ने उनके खिलाफ पहले जमानती वारंट जारी किया जिस पर पुलिस ने अदालत रिपोर्ट दाखिल की कि डॉक्टर हरेंद्र भाजपा विधायक हैं और इस समय घर पर नहीं हैं,विदेश में हैं तब अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।
इसी मामले में आरोपी आलोक मिश्र के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी था और पुलिस ने उसे एक हफ्ते पूर्व गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में भेजा था।


