गौवध निवारण अधिनियम का वांछित आरोपित दबोचा
कोतवाली पुलिस ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व इंटेलीजेंस की सूचना के सहयोग से गौवध निवारण अधिनियम के मामले में छह महीने से वांछित चल रहे आरोपित को टप्पल रोड से गिरफतार कर जेल भेजा है

जेवर। कोतवाली पुलिस ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व इंटेलीजेंस की सूचना के सहयोग से गौवध निवारण अधिनियम के मामले में छह महीने से वांछित चल रहे आरोपित को टप्पल रोड से गिरफतार कर जेल भेजा है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह चैहान ने बताया कि 15 दिसम्बर 2022 को जहांगीरपुर में पुलिस ने एक होंडा इमेज कार को लोगों के सहयोग से पकड़ा था तथा कार का चालक मौका पाकर फरार हो गया था। कार की तलाषी लेने पर उसमें मांस बरामद किया गया था।
पुलिस ने द्वारा मांस को विधि विज्ञान प्रयोगषाला में जांच के लिये भेजा था। परीक्षण रिपोर्ट में कार से बरामद मांस की पुष्टि गौवंष मांस के रूप में हुई थी। पुलिस जांच में आरोपित की पहचान जेवर के मौहल्ला टंकी वाला का रहने वाले मौहम्मद शारीक कुरैशी हाल निवासी बल्लभगढ हरियाणा के रूप में हुई थी।
पुलिस आरोपित को पकड़ने के प्रयास में जुटी थी। उन्होंने बताया कि सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व लोकल इंटेलिजेंस की सूचना पर वांछित को टप्पल रोड स्थित एक निजी अस्पताल के समीप से हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेष कर दिया।


