त्रि-स्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान 18 को
प्रदेश में नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत के उप निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है.......

रायपुर। प्रदेश में नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत के उप निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिसके तहत 29 मई से उप निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन किया जा चुका है। आगामी 18 जून को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने आज यहां राज्य निर्वाचन कार्यालय में जिलों के लिए नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षकों की बैठक लेकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन संपन्न कराने तथा चुनाव आदर्श आचरण सहिंता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
नगरीय निकाय जहां उप निर्वाचन होना है वहां के लिए प्रेक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। इनमें नगर पालिक निगम दुर्ग के वार्ड नंबर 44 तथा बालोद जिले के नगर पंचायत चिखलाकसा के वार्ड क्रमांक 1, 14 और 15 के लिए आनंद मसीह, जांजगीर-चाम्पा जिले के नगर पंचायत जैैजैपुर में अध्यक्ष पद और नगर पंचायत अडभार के वार्ड क्रमांक 7 के लिए दीपक अग्रवाल, धमतरी जिले के नगर पंचायत कुरूद के वार्ड क्रमांक 9 के लिए श्रीमती पदमनी भोई, गरियाबंद जिले के नगर पंचायत फिंगेेश्वर के वार्ड क्रमांक 15 के लिए श्रीमती रोक्तिमा यादव, बलरामपुर जिले के नगर पंचायत कुसमी के वार्ड क्रमांक 4 के लिए भगवान सिंह उइके, नगर पालिका परिषद् सूरजपुर के वार्ड क्रमांक एक के लिए सर्वनाथ राम को प्रेक्षक नियुक्त किया गया।
उपनिर्वाचन का कार्यक्रम : निर्वाचन की सूचना, सीटों का आरक्षण, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन करने की शुरूआत 29 मई को सुबह 10:30 बजे, नाम निर्देशन की अंतिम तारीख 5 जून, नाम निर्देशन की समीक्षा 6 जून, नाम वापसी की तारीख 8 जून को अपरान्ह 3 बजे तक तथा प्रतीक चिन्हों का आवंटन अभ्यर्थिता वापसी के बाद किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान की प्रक्रिया 18 जून को प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक तथा मतगणना 21 जून को सुबह 9 बजे से की जाएगी। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायतों के तहत जिला पंचायत के एक रिक्त पद सहित जनपद सदस्य के 9 पद, सरपंच के 102 पद तथा पंच के 591 पद इस तरह कुल 703 रिक्त पदों के लिए भी प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत के उपनिर्वाचन की प्रक्रिया 29 मई से प्रारंभ हो गई है। आगामी 18 जून को प्रात: 7 बजे से 3 बजे तक मतदान संपन्न होगा।
बैठक में निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पादर्शिता से स्थानीय चुनाव संपन्न कराने को कहा है। उन्होंने प्रेक्षकों को निर्वाचन कार्य के प्रति स्वयं को दक्ष बनाने की बात कही ताकि निर्वाचन कार्य में कोई कमी न रहे। आगामी दिनों में होने वाले स्थानीय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरश: पालन करें। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित अधिकारी को ही रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाए। निर्वाचन अधिकारी इस बात का ध्यान रखे की मतदान केन्द्रों में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, उनके बारे सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मतदान कार्य का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए मतदान केन्द्रों का निर्धारण यथासंभव शासकीय भवनों के साथ-साथ आसानी से पहुंचे जा सकने वाले स्थानों में किया जाना चाहिए। चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहण किये जाने वाले वाहनों का बीमा होना अनिवार्य है। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखे की मतपत्र का मुद्रण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर हो।
इसी तरह उन्होंने उपस्थित सभी प्रेक्षकों को आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा का प्रतिवेदन चुनाव परिणाम जारी होने के 30 दिवस के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग में अनिवार्य रूप से भेजने को कहा है। चुनाव के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए अनिवार्य रूप से नियंत्रण कक्ष की स्थापना किया जाना चाहिए। समीक्षा बैठक में सचिव ओंकार सिंह, उप सचिव एसआर बांधे सहित जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी उपस्थित थे।


