बिना आवेदन स्वैच्छिक तबादला, जांच के आदेश
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष का बिना किसी आवेदन के स्वैच्छिक ट्रांसफर कर दिए जाने के खिलाफ याचिका पर आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया
बिलासपुर। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष का बिना किसी आवेदन के स्वैच्छिक ट्रांसफर कर दिए जाने के खिलाफ याचिका पर आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि शासन चार सप्ताह के भीतर जांच करे की बिना आवेदन कैसे स्वैच्छिक ट्रांसफर किया गया है। इस तरह याचिकाकर्ता के ट्रांसफर को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।
जानकारी के अनुसार सुुरेश कुमार द्विवेदी का ट्रांसफर माध्यमिक शाला अंधरीकछार ब्लाक कोरबा से माध्यमिक शाला तिलईडांढ़ कर दिया गया। वह तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिला कोरबा का अध्यक्ष है। उन्होंने अपने ट्रांसफर आदेश को अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी एवं बताया कि उनका ट्रांसफर स्वैच्छिक दर्शाते हुए किया गया है, जबकि उन्होंने ट्रांसफर हेतु कोई आवेदन नहीं दिया था। इस प्रकार उनका आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है।
जब उन्होंने आवेदन ही नहीं दिया है तो उनका स्वैच्छिक ट्रांसफर नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कर आदेशित किया है कि इस मामले को शासन चार सप्ताह के भीतर जांच करे कि बिना आवेदन कैसे स्वैच्छिक ट्रांसफर किया गया है। तब तक याचिकाकर्ता के ट्रांसफर पर रोक रहेगी।


