वीरभद्र और उनकी पत्नी को शर्तो के अधार पर मिली ज़मानत
आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कुछ शर्तो के साथ विशेष अदालत ने आज जमानत दे दी
नयी दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कुछ शर्तो के साथ विशेष अदालत ने आज जमानत दे दी, विशेष अदालत ने इसके अलावा सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और अन्य को भी जमानत दे दी है।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार गोयल ने सिंह को एक लाख रुपये के निजी बाँड और इतनी ही जमानत राशि जमा कराने का आदेश दिया है। अदालत ने सिंह पर यह शर्त लगायी है कि वह बिना उसकी अनुमति के देश से बाहर नहीं जायेंगे।
सिंह को अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा । इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी। ब्यूरो ने आज दिन में हुई सुनवाई के दौरान सिंह और उनकी पत्नी की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया था कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते है। श्री सिंह और उनकी पत्नी लगभग 10 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति मामले में 22 मई को आरोपियों के रूप में अदालत में हाजिर हुए थे और जमानत मांगी थी।


