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पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा 2016 में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में पश्चिम बंगाल सरकार की अपील भी शामिल है

पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को
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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा 2016 में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में पश्चिम बंगाल सरकार की अपील भी शामिल है।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित विवरण के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ 10 फरवरी को दोपहर दो बजे मामले की सुनवाई जारी रखेगी।

पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दलीलों को पूरा करने का निर्देश दिया था और निजी प्रतिवादियों (यानी वे व्यक्ति जिन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थीं) को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए "एक आखिरी अवसर" दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दलीलों के संकलन के विस्तार के लिए चार नोडल वकील भी नामित किए थे।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 7 मई को तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूली नौकरियों को रद्द करने के लिए पारित किए गए विवादित आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी थी। पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कथित घोटाले की जांच जारी रखने की अनुमति दी थी, लेकिन एजेंसी को उम्मीदवारों या अधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2024 के तीसरे सप्ताह में पारित आदेश में कथित रूप से गलत तरीके से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था और उन्हें उनकी नियुक्ति के दौरान प्राप्त पूरा वेतन अगले चार सप्ताह के भीतर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने को कहा था।

डब्ल्यूबीएसएससी को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने के अलावा, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने जांच एजेंसी को मामले की जांच जारी रखने का भी निर्देश दिया।

काफी बड़ी संख्या में पदों के सृजन के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले का संज्ञान लेते हुए, हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि आवश्यक हो, तो सीबीआई रिक्त पदों से अधिक सीटों के सृजन के पीछे के मास्टरमाइंड से पूछताछ कर सकती है।

जुलाई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्देश को रद्द कर दिया था, जिसमें 32 हजार प्राथमिक शिक्षकों की सेवा समाप्त करने और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को तीन महीने के भीतर नव निर्मित रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया था।


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