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तिहरे हत्याकांड में सात दोषी करार,जिला अदालत ने सुनाया फैसला

फरीदाबाद ! फरीदाबाद के बहुचर्चित सुनपेड़ गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में जिला अदालत ने 7 लोगों को दोषी करार दे दिया है जबकि 4 लोगों को मामले से बरी कर दिया है।

तिहरे हत्याकांड में सात दोषी करार,जिला अदालत ने सुनाया फैसला
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फरीदाबाद ! फरीदाबाद के बहुचर्चित सुनपेड़ गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में जिला अदालत ने 7 लोगों को दोषी करार दे दिया है जबकि 4 लोगों को मामले से बरी कर दिया है। इस मामले में दोषियों को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी, लेकिन पीडि़त पक्ष 4 लोगों को बरी किए जाने के मामले में अदालत के इस आदेश से नाखुश नजर आ रहा है और इस मामले में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की बात कह रहे हैं। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के सुनपेड गांव का है, जहां 5 अक्टूबर 2014 को मोबाइल फोन को लेकर हुई मामूली कहासुनी पर चाकुओं से गोदकर तीन लोगों को मौत की नींद सुला दिया था जबकि अन्य तीन लोग गंभीर जख्मी हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों जिनमें वेदप्रकाश, दलबीर, जगमाल, बंसी, सुमित, पवन, सत्येंद्र, लाखन, कल्लू उर्फ अनूप, लज्जावती तथा संतोष खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और अंय कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। फरीदाबाद अदालत में अब तक यह मामला विचाराधीन था मामले की सुनवाई पूरी तरह होने के बाद 13 जनवरी को न्यायाधीश कंचन माही ने इस मामले में सात लोगों जिनमें जगमाल, बंसी, लाखन तथा कल्लू उर्फ अनूप को बरी कर दिया, जबकि बाकी आरोपियों को दोषी करार दे दिया। मामले की पीडि़ता और मृतकों की भाभी राजबाला की मानें तो जिन चार लोगों को अदालत ने बरी किया है इस फैसले से वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अदालत द्वारा इन 4 लोगों को बरी किए जाने के मामले में आगे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। वही इस मामले के वकील एदल सिंह रावत का कहना है कि 5 अक्टूबर 2014 को मोबाइल को लेकर सुनपेड़ गांव में दो पक्षों में कहा सुनी हो गई थी। इस बात को लेकर वेदप्रकाश, दलबीर, जगमाल, बंसी, सुमित, पवन, सत्येंद्र, लाखन कल्लू उर्फ अनूप, लज्जावती तथा संतोष न गांव की इंद्राज उर्फ पप्पी, मोहनलाल भारत पाल, करतार, नौनिहाल तथा जोगिंदर को चाकुओं से गोद दिया था जिसमें इंद्राज, मोहन लाल तथा भारत पाल की तुरंत मौत हो गई थी जबकि बाकी लोगों का कई महीनों तक अस्पताल में इलाज चलता रहा। वकील रावत का कहना है कि चार लोगों को बरी किए जाने के मामले में पीडि़त पक्ष खुश नहीं है इसलिए मैं इन लोगों को भी सजा दिलवा जाने के मामले में ऊपरी अदालतों में अपील करेंगे।


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