सीजेआई प्रोटोकॉल उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, जांच कराने की मांग की गई
सीजेआई बीआर गवई के 18 मई के मुंबई दौरे के दौरान प्रोटोकॉल के उल्लंघन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच कराए जाने की मांग की गई है
नई दिल्ली। सीजेआई बीआर गवई के 18 मई के मुंबई दौरे के दौरान प्रोटोकॉल के उल्लंघन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच कराए जाने की मांग की गई है।
बता दें भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (बीआर गवई) ने महाराष्ट्र के बड़े अधिकारियों के प्रोटोकॉल न मानने पर नाराजगी जाहिर की थी। सीजेआई पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां महाराष्ट्र-गोवा बार काउंसिल ने उनका सम्मान समारोह आयोजित किया था। लेकिन, उन्हें रिसीव करने के लिए राज्य के बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे, ना तो मुख्य सचिव, ना डीजीपी और और ना ही मुंबई पुलिस कमिश्नर मौजूद थे।
इस पर सीजेआई ने कहा था - "मैं निराश हूं कि बड़े अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका लोकतंत्र के तीन मजबूत स्तंभ हैं। इन सभी को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।"
सीजेआई गवई ने यह भी कहा था कि जब देश के मुख्य न्यायाधीश पहली बार राज्य में आते हैं, तो यह उम्मीद की जाती है कि मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें। ऐसा न होना सोचने पर मजबूर करता है।
सीजेआई का यह बयान न सिर्फ प्रोटोकॉल की महत्ता को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बीच आपसी सम्मान की जरूरत को भी रेखांकित करता है।


