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केरल हाईकोर्ट ने 'एम्पुरान' की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

केरल हाई कोर्ट ने विवादास्पद फिल्म 'एम्पुरान' की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

केरल हाईकोर्ट ने एम्पुरान की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से किया इनकार
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कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को विवादास्पद फिल्म 'एम्पुरान' की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, "क्या आपने फिल्म 'एम्पुरान' देखी है? आपकी आपत्ति क्या है? इसे सेंसर बोर्ड ने प्रमाणित किया था, है न? मुझे आपकी ईमानदारी पर संदेह है। इस फिल्म के कारण हिंसा भड़काने की एक भी शिकायत मुझे दिखाइए। ये पब्लिसिटी के लिए की गई है।"

कोर्ट ने राज्य के वकील की इस दलील पर भी ध्यान दिलाया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने पहले ही फिल्म को प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे दी है।

न्यायालय के आदेश में कहा गया, राज्य अटॉर्नी ने सेबिन थॉमस बनाम भारत संघ एवं अन्य के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि एक बार अधिकारियों द्वारा प्रमाणन जारी कर दिए जाने के बाद, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सही है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आज तक, राज्य पुलिस द्वारा कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है। इन्हें ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है। मामले की सुनवाई केरल उच्च न्यायालय की छुट्टी के बाद की जाएगी।"

याचिका के अनुसार, फिल्म में ऐसे दृश्य हैं जो 2002 के गोधरा दंगों का संदर्भ देते हैं और रक्षा मंत्रालय के बारे में अनुचित टिप्पणी करते हैं, इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों को इस तरह से चित्रित करते हैं, जो उनकी विश्वसनीयता और ईमानदारी पर चोट करता है।

इस बीच, मंगलवार को फिल्म के सह-निर्माता एंटनी पेरुंबवूर ने कहा कि पूरी फिल्म टीम ने 24 कट के साथ फिर से एडिट करने का फैसला किया है और संशोधित वर्जन बुधवार से प्रदर्शित की जाएगी।


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