उपराष्ट्रपति ने खारिज किया विपक्ष का 'महाभियोग प्रस्ताव'
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया

नई दिल्ली। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। इस संबंध में राज्यसभा सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कुछ संविधान विशेषज्ञों से चर्चा व सलाह मशविरा के बाद यह निर्णय लिया। उन्होने यह टिपण्णी की इस चीफ जस्टिस के पद की गरिमा को कम करने की कोशिश की जा रही है।

इसके लिए रविवार को उन्होंने अपना हैदराबाद का दौरा आधे में ही छोड़ दिया और दिल्ली पहुंच कर कानूनी विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया साथ ही संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, पूर्व विधि सचिव पी.के.मल्होत्रा सहित अन्य विशेषज्ञों से कानूनी राय ली।
आपको बता दें कि कांग्रेस 7 दलो के साथ मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई थी। इसमें 64 विधायको ने हस्ताक्षर किए थे। महाभियोग प्रस्ताव नोटिस जस्टिस लोया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया था और इसके बाद उसने विपक्ष के साथ मिलकर मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई थी।
आपको बता दें कि कांग्रेस को यह आशंका पहले से ही थी कि उपराष्ट्रपति इस महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर देंगे और उपराष्ट्रपति ने ठीक ऐसा ही किया। कांग्रेस ने विपरीत फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही थी। अब देखना होगा की उपराष्ट्रपति के इस फैसले के बाद कांग्रेस क्या कदम उठाती है।




