वाहन मालिक नहीं भर रहे 40 करोड़ रुपए का टैक्स, संपत्ति होगी कुर्क
प्रदेश के उन वाहन मालिकों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने अभी तक परिवहन विभाग को टैक्स अदा नहीं किया है

रायपुर। प्रदेश के उन वाहन मालिकों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने अभी तक परिवहन विभाग को टैक्स अदा नहीं किया है। विभाग ने कुर्की की अनुमति के लिए कलेक्टर को पत्र भेजा है। रायपुर कलेक्टर ने दो वाहन मालिकों की जमीन कुर्क करने का आदेश दे दिया है। वहीं राजस्व विभाग बाकी के बकायादारों की कुंडली खंगाल रहा है।
रायपुर में चार हजार और पूरे राज्य में आठ हजार पांच सौ वाहनों का टैक्स नहीं पटा है। पूरे राज्य में तकरीबन 150 करोड़ रुपये टैक्स बकाया है। इसमें से अकेले रायपुर जिले में 40 करोड़ रुपये का टैक्स बाकी है। इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है।
परिवहन विभाग एक साल में 25 अरब से अधिक का टैक्स वसूलता है। पिछले साल की आडिट रिपोर्ट में सामने आया कि उक्त वाहन संचालक वर्ष 2013 से वाहनों का टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। वाहन स्वामियों को लाभ देने के लिए परिवहन विभाग ने वनटाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत एक अप्रैल 2013 से लेकर 31 दिसंबर, 2018 तक के वाहनों से पेनाल्टी राशि नहीं ली जाएगी। रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले आरसी रोड कैरियर का तकरीबन 29 और ग्रैंड लाजिस्टिक 17 लाख 97 हजार रुपये का टैक्स वर्ष 2013 से टैक्स बकाया है। परिवहन विभाग ने कई बार नोटिस दिया, लेकिन उसके बाद भी दोनों कंपनियों द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। बकाया टैक्स वसूली के लिए परिवहन विभाग ने इन दोनों कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए रायपुर कलेक्टर से अनुमति मांगी थी। कलेक्टर ने संपत्ति कुर्क करने के लिए अनुमति दे दी है। दोनों कंपनियों की संपत्ति कुर्क के लिए विभाग सप्ताह के भीतर नोटिस भेजकर कार्रवाई शुरू करेगा।


