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वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामला : सुप्रीम कोर्ट ने 'वजूखाना' की सफाई की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'वजूखाना' (स्नानागार) की सफाई की अनुमति दे दी

वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामला : सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाना की सफाई की अनुमति दी
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'वजूखाना' (स्नानागार) की सफाई की अनुमति दे दी, जिसे वहां 'शिवलिंग' जैसी वस्‍तु पाए जाने का दावा किए जाने के बाद मई 2022 में सील कर दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जिला प्रशासन को पानी की टंकी से मरी हुई मछलियों को हटावाने और सफाई की निगरानी करने को कहा।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने आवेदन में, हिंदू वादी ने कहा कि मरी हुई मछलियों की उपस्थिति के कारण टैंक से दुर्गंध आ रही थी और जिला मजिस्ट्रेट को सील किए गए क्षेत्र को साफ करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

आवेदन में कहा गया है, “चूंकि वहां एक शिवलिंग मौजूद है जो हिंदुओं के लिए पवित्र है, इसे सभी गंदगी, गंदगी, मृत जानवरों आदि से दूर रखा जाना चाहिए और यह साफ स्थिति में होना चाहिए। यह इस समय मरी हुई मछलियों के बीच में है, जो भगवान शिव के भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाला है।”

हिंदू वादी पक्ष ने मां श्रृंगार गौरी स्थल पर निर्बाध पूजा के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी अदालत में मुकदमा दायर किया था। हालांकि, अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी इस बात से इनकार करती है कि मस्जिद मंदिर को ढहाकर बनाई गई थी।

हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद परिसर ('वजूखाना' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने के बाद जिला अदालत के समक्ष एक सीलबंद कवर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल की है।


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