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दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को लगवायी जाए वैक्सीन: दिल्ली हाईकोर्ट

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र और दिल्ली सरकार को कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बारे में जानकारी देने को कहा

दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को लगवायी जाए वैक्सीन: दिल्ली हाईकोर्ट
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नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र और दिल्ली सरकार को कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बारे में जानकारी देने को कहा।

न्यायालय वर्ष 2020-21 सत्र की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने वकील ज्योति अग्रवाल, संजीवनी अग्रवाल और प्रदीप शेखावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

याचिका में कहा गया है कि नयी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन युवाओं को अधिक प्रभावित कर रहा है। इसमें कहा गया कि यदि परीक्षायें ऑनलाइन नहीं ली जा सकती तो जो विद्यार्थी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उन्हें वैक्सीन लगाये जाने की जरूरत है।

न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या कोरोना वैक्सीन 18 वर्ष से कम आयु वालों को भी लगायी जा सकती है। केन्द्र और दिल्ली सरकार के वकीलों ने कहा कि दसवीं की बोर्ड परीक्षायें रद्द कर दी गयी हैं और बारहवीं की परीक्षायें फिलहाल स्थगित कर दी गयी हैं।


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