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नैनीताल कोर्ट का बड़ा फैसला: दो ड्रग तस्करों को 12 साल की सजा

उत्तराखंड में नैनीताल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) एवं न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार की अदालत ने शनिवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में नशीली दवाओं का कारोबार करने के जुर्म में हल्द्वानी के बनभूलपुरा निवासी मो.अफसार तथा मो. अजीम अली को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.28 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है

नैनीताल कोर्ट का बड़ा फैसला: दो ड्रग तस्करों को 12 साल की सजा
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एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर कारावास, 1.28 लाख का जुर्माना भी

  • हल्द्वानी के बनभूलपुरा से पकड़े गए थे नशीली गोलियों और कैप्सूल के साथ
  • अभियोजन पक्ष ने पेश किए पुख्ता सबूत, अदालत ने सुनाया सख्त निर्णय

नैनीताल। उत्तराखंड में नैनीताल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) एवं न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार की अदालत ने शनिवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में नशीली दवाओं का कारोबार करने के जुर्म में हल्द्वानी के बनभूलपुरा निवासी मो.अफसार तथा मो. अजीम अली को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.28 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार औषधि नियंत्रक विभाग की जांच में 04 सितंबर 2019 में शनि बाजार गेट, नूरी मस्जिद के निकट बनभूलपुरा में सिटी मेडिकोज व सिटी किलिनिक के संचालक मो.अफसार व मो. अजीम अली को नशीली गोलियां तथा नशीले कैप्सूल आदि रखने के जुर्म में गिरफतार किया गया था।

सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह की ओर से अदालत में कई गवाहों के साथ ही पर्याप्त साक्ष्य पेश किए गए। अदालत ने अंत में दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एकट के तहत 12-12 वर्ष के कठोर कारावास व 1.20-120 लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


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