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गाजीपुर के गहमर ट्रिपल मर्डर केस में प्रशासन सख्त, आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के बहुचर्चित गहमर तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी लखन उर्फ विकास सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है

गाजीपुर के गहमर ट्रिपल मर्डर केस में प्रशासन सख्त, आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के बहुचर्चित गहमर तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी लखन उर्फ विकास सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सोमवार को की गई।

मामले को लेकर एएसपी (ग्रामीण) अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को थाना गहमर क्षेत्र के ग्राम गहमर पट्टी खेलू राय स्थित एक तालाब के पास विक्की सिंह, सौरभ सिंह और अंकित सिंह की धारदार हथियारों से निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस तिहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था और घटना के बाद इलाके में भय, तनाव और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया था।

मामले में पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी ओम सिंह को 27 दिसंबर 2025 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 जनवरी को अमन सिंह और अरविंद सिंह उर्फ भदाकू को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं, अन्य आरोपियों अभिषेक सिंह, अमरजीत सिंह, कृपेन्द्र शंकर सिंह उर्फ नीरज सिंह, शैलेश सिंह और अंजनी सिंह को भी गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

एएसपी ने बताया कि आरोपी लखन उर्फ विकास सिंह को 14 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जबकि मामले का एक अन्य आरोपी अमित सिंह भी वर्तमान में जिला कारागार गाजीपुर में निरुद्ध है।

एएसपी के मुताबिक इस हत्याकांड के कारण क्षेत्र में व्यापारियों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के बीच भय का वातावरण बन गया था तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई थी। घटना के बाद पुलिस और पीएसी बल की लगातार तैनाती की गई तथा आम जनता में सुरक्षा और विश्वास का माहौल स्थापित करने के लिए व्यापक स्तर पर शांति व्यवस्था के प्रयास किए गए।

उन्होंने ने कहा कि आरोपी के कृत्यों और उससे उत्पन्न हुई परिस्थितियों को देखते हुए लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की अशांति की आशंका को रोकने के उद्देश्य से लखन उर्फ विकास सिंह के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) की धारा 3(2) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।


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