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Uttar Pradesh: आजम खां और अब्दुल्ला आजम की रिहाई का रास्ता साफ, कोर्ट ने जारी किए परवाने

अदालती औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब दोनों की रिहाई जेल प्रशासन की प्रक्रिया पर निर्भर है। शनिवार देर शाम तक उनके जेल से बाहर आने की संभावना जताई गई है। हालांकि, जेल प्रशासन की जांच में किसी अन्य मामले में निरुद्ध होने या कोई दूसरी कानूनी बाधा सामने आने पर रिहाई में देरी हो सकती है।

Uttar Pradesh: आजम खां और अब्दुल्ला आजम की रिहाई का रास्ता साफ, कोर्ट ने जारी किए परवाने
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रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद संबंधित अदालत ने दोनों के रिहाई परवाने जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किया गया। इसके बाद जमानत की निर्धारित शर्तें पूरी करने और जरूरी रकम जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की गई। अदालती औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब दोनों की रिहाई जेल प्रशासन की प्रक्रिया पर निर्भर है। शनिवार देर शाम तक उनके जेल से बाहर आने की संभावना जताई गई है। हालांकि, जेल प्रशासन की जांच में किसी अन्य मामले में निरुद्ध होने या कोई दूसरी कानूनी बाधा सामने आने पर रिहाई में देरी हो सकती है।

हाईकोर्ट ने जमानत के साथ रखीं थीं शर्तें

दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को निचली अदालत से सजा सुनाई गई थी। फैसले में आजम खां पर पांच लाख रुपये और अब्दुल्ला आजम पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दोनों की ओर से इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत देते हुए जुर्माने की आधी राशि जमा कराने और 50-50 हजार रुपये के दो-दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त रखी थी। अदालत के आदेश के मुताबिक, जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती थी।

आजम खां ने जमा कराए 3.50 लाख रुपये

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को आजम खां की ओर से कुल 3.50 लाख रुपये जमा कराए गए। इसमें जुर्माने की आधी राशि के रूप में 2.50 लाख रुपये और जमानतियों से संबंधित एक लाख रुपये शामिल हैं। इसी तरह अब्दुल्ला आजम की ओर से कुल 2.75 लाख रुपये जमा कराए गए। इसमें जुर्माने की आधी राशि के रूप में 1.75 लाख रुपये और जमानतियों से संबंधित एक लाख रुपये शामिल हैं। रकम जमा कराने और जमानत संबंधी शर्तों को पूरा करने के बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों के रिहाई परवाने जारी कर दिए। इसके साथ ही जेल से बाहर आने की कानूनी प्रक्रिया ने अगला चरण पूरा कर लिया।

रामपुर जेल के बाहर बढ़ी समर्थकों की आवाजाही

आजम खां और अब्दुल्ला आजम की संभावित रिहाई की खबर सामने आने के बाद रामपुर जेल के बाहर हलचल बढ़ गई है। समर्थकों और अन्य लोगों की आवाजाही तेज हो गई है। दोनों के जेल से बाहर आने की संभावना को लेकर लोगों की नजरें जेल प्रशासन की प्रक्रिया पर टिकी हैं। हालांकि, रिहाई परवाना जारी होना अपने आप में जेल से तत्काल रिहाई की गारंटी नहीं है। जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों किसी अन्य मामले में हिरासत में न हों और उनकी रिहाई के रास्ते में कोई दूसरी कानूनी बाधा न हो।

जेल प्रशासन की जांच के बाद होगी अंतिम कार्रवाई

फिलहाल, दोनों नेताओं की रिहाई के लिए जरूरी अदालती आदेश और जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी किए जाने की जानकारी है। अब जेल प्रशासन रिकॉर्ड की जांच और निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा। यदि कोई अन्य कानूनी अड़चन सामने नहीं आती है, तो आजम खां और अब्दुल्ला आजम शनिवार देर शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में मिली जमानत ने दोनों नेताओं की रिहाई की संभावना बढ़ा दी है। हालांकि, उनके जेल से बाहर आने के वास्तविक समय की पुष्टि जेल प्रशासन की अंतिम कार्रवाई के बाद ही हो सकेगी।


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