Top
Begin typing your search above and press return to search.

वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

आज राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास स्थित श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय/संस्थान एवं विम्स मल्टीस्पेशियलिटी हाॅस्पीटल के संयुक्त तत्वाँधान में ’’लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम’’ विषय पर ’’एकदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला’’ का शानदार आयोजन किया गया

वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन
X

सर्टिफाईड ट्रेनर प्रियंका गर्ग और साईमा अनवर ने दिए जागरूकता के सूत्र

  • समानता का अधिकार: महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल हर नागरिक का कर्तव्य – सुधीर गिरि
  • महिला सशक्तीकरण से विकसित भारत का सपना होगा साकार – डॉ. राजीव त्यागी
  • निडर होकर आवाज उठाएँ, झूठी शिकायत से बचें – प्रियंका गर्ग

मेरठ। आज राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास स्थित श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय/संस्थान एवं विम्स मल्टीस्पेशियलिटी हाॅस्पीटल के संयुक्त तत्वाँधान में ’’लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम’’ विषय पर ’’एकदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला’’ का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि/ वक्ता के रूप में प्रतिभाग करते हुए ’’विजन इण्डिया’’ (भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से सर्टिफाईड/सम्बद्ध) की लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम की सर्टिफाईड ट्रेनर सुश्री प्रियंका गर्ग एवं सुश्री साईमा अनवर ने उपस्थित स्टाॅफ एवं प्रबंधन के सदस्यों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने के तरीको पर विस्तार से समझाया। श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय/संस्थान के अटल सभागार मंे आयोजित ’’लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम’’ विषय पर आयोजित एकदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारम्भ प्रतिकुलाधिपति डाॅ0 राजीव त्यागी, कुलपति प्रो0 कृष्णकान्त दवे, कुलसचिव प्रो0 पीयूष कुमार पाण्डेय, दिल्ली से आयी मुख्य अतिथि/वक्ता सुश्री प्रियंका गर्ग, सुश्री साईमा अनवर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डाॅ0 सुरेश जी मेहता आदि ने सरस्वती माँ की प्रतिमा के सन्मुख दीप प्रज्जवलित करके किया।

अपने सम्बोधन में यौन/लैंगिक उत्पीड़न नियन्त्रक एक्सपर्ट सुश्री प्रियंका गर्ग ने कहा कि भारत सरकार ने कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक सख्त कानून ’’प्रीवेंशन आॅफ सेक्सुअल हृासमेंट एक्ट’’ बनाया है। जिसके द्वारा महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मानजनक एवं सुरक्षित वातावरण ना होने एवं लैंगिक उत्पीड़न पर कठोर दण्ड का प्रावधान है, पर यह तभी प्रभावी होगा जब किसी भी उत्पीड़न होने पर महिलाऐं निडर होकर उसकी शिकायत करें। लेकिन यह भी ध्यान रखे कि किसी द्वेष या अन्य कारणो से किसी निर्दोष पर कार्यवाही के लिए झूठी शिकायत ना करें अन्यथा उसके खिलाफ भी कानून का दुरूपयोग करने के लिए कार्यवाही हो सकती है।

इस अवसर पर डाॅ0 राजेश बंसल, डाॅ0 नजमल हुदा, डाॅ0 रिहाना हुदा, डाॅ0 बी0एस0 त्यागी, डाॅ0 सुप्रीति भटनागर, एच0आर0 हेड कुलदीप सिंह, प्रशान्त, डाॅ0 शिल्पा रैना, डाॅ0 नीतू पंवार, डाॅ0 ज्योति, डाॅ0 स्नेहलता, एस0एस0 बघेल, मेरठ परिसर से डाॅ0 प्रताप एवं मीडिया प्रभारी विश्वास राणा आदि लोग उपस्थित रहे।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it