उत्तर प्रदेश : पत्नी की हत्या के आरोप में युवक को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की एक अदालत ने एक विवाहिता की हत्या के आरोप में उसके पति को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की एक अदालत ने एक विवाहिता की हत्या के आरोप में उसके पति को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास और 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मूताबित पचपेडवा क्षेत्र निवासी महंत राघवेन्द्र दास की पुत्री साधना की ससुराल में जल जाने से मौत हो गयी थी।
इस घटना में उसके पिता ने 27 मई 2016 को अपनी पुत्री साधना त्रिपाठी को जलाने का आरोप दामाद शिव प्रकाश त्रिपाठी पर लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने प्रथम दृष्टया पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए शिव प्रकाश त्रिपाठी के खिलाफ चार्जशीट अदालत पर दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में 11 साक्षियो को अदालत में पेश किया गया था।
इस मामले में न्यायाधीश विजय कुमार आजाद ने सोमवार को मामले की सुनवायी के बाद शिव प्रकाश त्रिपाठी को साधना त्रिपाठी की हत्या का दोषी करार देते हुये उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की रकम अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त सजा भुगतना पडेगा।


