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 उत्तर प्रदेश :बालिका का अपहरण करने वाले दो आरोपियों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर फिरौती मांगने के दो आरोपियो को कल आजीवन कारावास एवं दस-दस हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी

 उत्तर प्रदेश :बालिका का अपहरण करने वाले दो आरोपियों को उम्रकैद
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जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर फिरौती मांगने के दो आरोपियो को कल आजीवन कारावास एवं दस-दस हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी।

अभियोजन के अनुसार जिले के गौराबादशाहपुर क्षेत्र के बालेमऊ गांव निवासी राजेन्द्र यादव ने थाने में दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई कि दो नबम्बर 2011 को मेरी पौत्री ऋचा ( 06 ) दिन में ढाई बजे सेंट जॉन स्कूल से पढ़ कर बस से धर्मापुर उतरी। उसी समय मोटर साइकिल सवार एक युवक ने बच्ची को बुलाकर कहा कि तुम्हारे चाचा यूनियन बैंक के पास बुला रहे हैं।

वह बच्ची को मोटर साइकिल पर बैठा कर अपहरण कर ले गया। बच्ची को ले जाते समय वहां मौजूद बबलू गिरी ने देखा था। दूसरे दिन बच्ची के पिता के मोबाइल पर फोन आया ,पहले 50 लाख , फिर तीन लाख रुपये की मांग की गई और शाहगज बुलाया गया।

पुलिस ने मोबाइल फोन के आधार पर 8 नबम्बर 2011 को एक आरोपी सुरेश निवासी गुराबादशाहपुर के कब्जे से हिन्द सिनेमा शाहगंज के पास से बच्ची को बरामद किया। उस समय एक आरोपी संजय भागने में सफल हो गया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय पेश किया।

पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं साक्ष्यों के आधार पर जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय त्यागी ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में दो आरोपियों सुरेश व संजय को आजीवन कारावास एवं दस-दस हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा भुगतने के लिए कड़ी सुराक्षा के बीच जेल भेज दिया।


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